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REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette
एस.जी. डी.एल.-अ.-26062024-254940
SG-DL-E-26062024-254940
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 160] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 2024/ज्येष्ठ 30, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 77
No. 160] DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 2024/JYAISHTHA 30, 1946 [N. C. T. D. No. 77
भाग IV
PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 13 जून, 2024
फा0सं0 1(977)/एच आर-पैरा/स्वा०एवं परि०कल्या0/2022/1412-गृह मंत्रालय, भारत
सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की जीएसआर सं0 840 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा इस सरकार की दिनांक 03.08.1967 की अधिसूचना
सं० फा0 2/15/66-एस (सी) के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जानेवाली
बातो को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग में तकनीकी सहायक (ऑपरेशन थिएटर/ओटी/सीटीएस / न्यूरो सर्जरी / गैस्ट्रो सर्जरी /
सीएसएसडी / एनेस्थीसिया / गैस प्लांट/एनेस्थीसिया वर्कशाप/आईसीयू सर्जिकल /रिससिटेशन) के पद की
भर्ती (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की कार्यालयी वेबसाइट में
अधिसूचना हेतु) पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः- (i) इन नियमों को तकनीकी सहायक (ऑपरेशन थिएटर/ सीटीएस /
न्यूरो सर्जरी/ गैस्ट्रो सर्जरी/सीएसएसडी/एनेस्थीसिया/गैसप्लांट/एनेस्थीसिया वर्कशाप/आईसीयू/
सर्जिकल / रिससिटेन) भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।
3666 DG/2024
(1)
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
PART IV]
2
(ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लाग होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर :- उक्त पदों की संख्या, उनका
वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में
विनिर्दिष्ट होंगे।
3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे
संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
4. अयोग्यता :- वह व्यक्ति
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या
विवाह की संविदा की है; अथवा
(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की
संविदा करचुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर
लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी
ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है,
तो वह कारणों को लिखित में अभिलेख बद्ध करते हुए, तथा सरकार के परामर्श से, आदेश द्वारा,
व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. बचाव :- इन नियमों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए
आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूत पूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों
के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अनुसूची
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| 1. | पदनाम | : तकनीकी सहायक (ऑपरेशन थिएटर / सीटीएस / न्यूरो |
| | | सर्जरी / गैस्ट्रो सर्जरी सीएसएसडी / एनेस्थीसिया / गैस |
| | | प्लांट/एनेस्थीसिया वर्कशाप / आईसीयू सर्जिकल / |
| | | रिससिटेशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, |
| | | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की कार्यालयी |
| | | वेबसाइट में अधिसूचना हेतु |
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| 2. | पदों की संख्या | : 58* (2024) |
| | | (* परिवर्तन कार्य भार पर निर्भर) |
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| 3. | वर्गीकरण | : सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, |
| | | अलिपिकीय |
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| 4. | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रुपये 29,200-92,300/-) |
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| 5. | क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद | : गैर चयन |
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| 6. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए | : लागू नहीं |
| | आयु सीमा | |
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| 7. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से | : लागू नहीं |
| | अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं | |
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| 8. | क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के | : लागू नहीं |
| | लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं | |
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[PART IV
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
3
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| आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों | |
| पर भी लागू होगी। | |
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| 9. | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है | : लागू नहीं |
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| 10. | भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या | : 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा |
| | पदोन्नति द्वारा या प्रति | |
| | नियुक्ति / समावेशन द्वारा तथा | |
| | विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले | |
| | रिक्त पदों का प्रतिशत | |
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| 11. | यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / | : पदोन्नति :- |
| | समावेशन द्वारा भर्ती होनी होतो ग्रेड | |
| | जिन से पदोन्नति/प्रति नियुक्ति/ | ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन |
| | समावेशन किया जाना है | मैट्रिक्स के स्तर-4 (रुपये 25,500-81,100/-) के |
| | | तकनीशियन (ऑपरेनि थिएटर / सीटीएस / न्यूरो |
| | | सर्जरी / गैस्ट्रो सर्जरी / सीएसएसडी / एनेस्थीसिया / |
| | | गैसप्लांट/एनेस्थिीसिया वर्कशाप/आईसीयू सर्जिकल / |
| | | रिससिटेशन) में से। |
| | | |
| | | टीप : जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी |
| | | अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वे पदोन्नति के |
| | | लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी |
| | | पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्तें कि अपेक्षित |
| | | अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा |
| | | से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें |
| | | से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर |
| | | पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ |
| | | अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, |
| | | जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर |
| | | ली है। |
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| 12. | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति | : समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति |
| | हो, तो इसकी संरचना क्या है। | |
| | | 1. प्रधान सचिव/सचिव (लो०नि०वि०) - अध्यक्ष |
| | | 2. संबंधित विभागाध्यक्ष | - सदस्य |
| | | 3. उप-सचिव (ह.वि.) | - सदस्य |
| | | |
| | | टीप :- यदि अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति |
| | | समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो |
| | | विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष |
| | | के रूप में कार्य करेगा। |
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| 13. | वे परिस्थितियाँ जिनमे भर्ती के लिए | : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना |
| | संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श | |
| | लिया जाना है। | आवश्यक नहीं है। |
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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
एस, सुनीलए, उप सचिव
DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
NOTIFICATION
Delhi, the 13th June, 2024
F
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