Gazette Tracker
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Core Purpose

This document serves as an Extraordinary Gazette of India notification, published by authority on Friday, October 24, 2025, in New Delhi.

Detailed Summary

The official publication is identified as an Extraordinary Gazette of India, designated as Part II, Section 3, Sub-section (i). It carries registration number D.L.-33004/99 and unique identifier CG-DL-E-25102025-267116. This notification, No. 698, was published by authority in New Delhi on Friday, October 24, 2025.

Full Text

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 भारत सत्यमेव जयते राजपत्र The Gazette of India सी.जी. डी.एल.-अ.-25102025-267116 CG-DL-E-25102025-267116 असाधारण EXTRAORDINARY भाग II- खण्ड 3- उप-खण्ड (i) PART II-Section 3-Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY सं. 698] No. 698] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 24, 2025/ कार्तिक 2, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/ KARTIKA 2, 1947 वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2025 सं. 44/2025-सीमाशुल्क सा.का.नि. 782 (अ). - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110, वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की धारा 141 और वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को उक्त तालिका के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टियों में निर्दिष्ट सीमा तक संशोधित करती है, अर्थातः- तालिका क्र. सं. | अधिसूचना सं. | संशोधन | और दिनांक | (1) | (2) | (3) 1. | 11/2018 | उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- | सीमा शुल्क, | ⅰ) क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और | दिनांक 2 | प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातः- | फरवरी, 2018, | 7110 GI/2025 | (1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II-SEC. 3(i)] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप- खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 114(अ), दिनांक 2 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित (1) | (2) 7. | उप-शीर्षक 2106 90 के अंतर्गत आने वाले सभी माल, अधिसूचना | संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के | तालिका । के क्रम संख्या 67 के अंतर्गत आने वाले माल के अतिरिक्त ii) क्रम संख्या 8ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातः- (1) | (2) 8ख. | टैरिफ मद 8541 4200, 85414300 या 8541 | 49 00 के अंतर्गत आने वाले सभी सामान, उन | सामानों को छोड़कर जिन पर मूल सीमा शुल्क से | छूट का दावा किया गया है और निम्नलिखित के | तहत अनुमति दी गई है, अर्थात्ः | (i) अधिसूचना संख्या 45/2025 -सीमा शुल्क, | दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 की तालिका || की क्रम | संख्या 69, 70, 71 और 72; | (ii) अधिसूचना संख्या 24/2005 -सीमा शुल्क, | दिनांक 1 मार्च, 2005, भारत के राजपत्र में संख्या | सा.का.नि. 122(अ), दिनांक 1 मार्च, 2005 द्वारा | प्रकाशित। iii) क्रम संख्या 8ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्ः- (1) | (2) 8ग. | शीर्षक 8711 के अंतर्गत आने वाले सभी माल, अधिसूचना संख्या | 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तालिका । के | क्रम संख्या 328 और 329 के अंतर्गत आने वाले माल के अतिरिक्त iv) क्रम संख्या 8घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातः- (1) | (2) 8घ. | टैरिफ मद 9028 30 10 के अंतर्गत आने वाले सभी माल, | अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, | 2025 के तालिका । के क्रम संख्या 389 के अंतर्गत आने वाले माल | के अतिरिक्त v) क्रम संख्या 8ङ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्ः- 3 [भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण (1) | (2) 8ङ. | टैरिफ मद 9802 00 00 के अंतर्गत आने वाले सभी माल, अधिसूचना | संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के | तालिका । के क्रम संख्या 400 के अंतर्गत आने वाले माल के अतिरिक्त vi) क्रम संख्या 8ज और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातः- (1) | (2) 8ज. | शीर्षक 9804 के अंतर्गत आने वाले सभी माल, अधिसूचना संख्या | 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के तालिका I के | क्रम संख्या 404 के अंतर्गत आने वाले माल के अतिरिक्त vii) क्रम संख्या 52 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा; viii) क्रम संख्या 54 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातः- (1) | (2) 54. | शीर्ष 7110, स्तंभ (3) के अंतर्गत आने वाले सभी सामान, सिवाय - | (ए) रोडियम; | (बी) अधिसूचना 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, | 2025 की तालिका | के क्रम संख्या 233 और क्रम संख्या 232 के | स्तंभ (3) में मद (क) के अंतर्गत आने वाले सामान ix) क्रम संख्या 54क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्ः- (1) | (2) 54क. | शीर्षक 7112 के अंतर्गत आने वाले, बहुमूल्य धातुओं से युक्त | व्ययित उत्प्रेरक और राख, जो अधिसूचना 45/2025-सीमा शुल्क, | दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 की तालिका I के क्रम संख्या 201 के | अंतर्गत आते हैं। x) क्रम संख्या 56ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातः- (1) | (2) 56ख. | अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, | 2025 के तालिका | के क्रम संख्या 194 और 195 के अंतर्गत आने | वाले सभी माल 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II-SEC. 3(i)] xi) क्रम संख्या 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातः- (1) | (2) 57. | अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, | 2025 की तालिका | के क्रम संख्या 317 और 318 के स्तंभ (3), | मद (i) के उप-मद (क) के अंतर्गत आने वाले सामानों के अलावा | शीर्ष 8703 के अंतर्गत आने वाले सभी सामान xii) क्रम संख्या 58 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातः- (1) | (2) 58. | अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, | 2025 के तालिका । के क्रम संख्या 344 के अंतर्गत आने वाले सभी | माल xiii) क्रम संख्या 59 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातः- (1) | (2) 59. | अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, | 2025 की तालिका । के क्रम संख्या 396 के अंतर्गत आने वाले | माल के अलावा शीर्ष 9503 के अंतर्गत आने वाले सभी माल 2. | 8/2020 – सीमा | उक्त अधिसूचना में, तालिका में, | शुल्क, दिनांक 2 | i) क्रम संख्या 2 के समक्ष, मद (viii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित | फरवरी, 2020, | मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:- | भारत के राजपत्र, | | असाधारण, भाग | “(viii) अधिसूचना संख्या 45/2025 – सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 की तालिका | II, खंड 3, उप- | III के क्रम संख्या 3,4,5,6,7,8,9 और 10"; | खंड (i) में संख्या | ii) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और | सा.का.नि. | प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातः- | 68(अ), दिनांक 2 | | फरवरी, 2020 | | द्वारा प्रकाशित | (1) | (2) | | 3. | अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, | | | 2025 के तालिका । के क्रम संख्या 363, 364, 374, 375, 377, | | | 378, 380, 381, 385, 386, 387 और 388 के अंतर्गत आने | | | वाले सभी माल 3. | 11/2021 | उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- | सीमा शुल्क, | ⅰ) क्रम संख्या 13क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और | दिनांक 1 | प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातः- | फरवरी, 2021, | | भारत

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